
इस्लामाबाद: पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पी.एल.एल.-एन.) पार्टी का फिर से नेतृत्व करने से रोकने संबंधी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है।
पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के अयोग्य करार देने के फैसले के बाद नवाज ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें इस माह की शुरूआत में फिर से पार्टी प्रमुख चुना गया था। याचिकाकत्र्ता ने कहा है कि एक अयोग्य व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करने की अनुमति देना संविधान की भावना के विपरीत है।
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